Saturday, June 13, 2026

KASGANJ NEWS पॉक्सो अदालत का आदेश: किशोरी से दुष्कर्म और मारपीट मामले में पिता-पुत्र पर एफआईआर दर्ज करने के निर्देश

लेखक: Guddu Yadav | Category: उत्तर प्रदेश | Published: April 23, 2026

KASGANJ NEWS पॉक्सो अदालत का आदेश: किशोरी से दुष्कर्म और मारपीट मामले में पिता-पुत्र पर एफआईआर दर्ज करने के निर्देश


जागरण टुडे, कासगंज।

गुरुवार को पॉक्सो एक्ट की विशेष अदालत में किशोरी से दुष्कर्म और शिकायत के बाद पीड़ित परिवार के साथ मारपीट के मामले में महत्वपूर्ण सुनवाई हुई। अदालत ने अमांपुर थाना पुलिस को आरोपी पिता-पुत्र के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के सख्त निर्देश दिए हैं।

वादी पक्ष के अधिवक्ता केशव मिश्रा ने बताया कि अमांपुर थाना क्षेत्र के यादकरन गांव निवासी एक व्यक्ति की 16 वर्षीय पुत्री 14 मार्च 2026 को शाम लगभग 6:30 बजे खेत में गोबर डालने गई थी। इसी दौरान गांव का ही रहने वाला गुलशन, पुत्र मंगल सिंह, वहां पहुंचा और किशोरी को बहाने से अपने पास बुलाया। आरोप है कि उसने किशोरी को जबरन गेहूं के खेत में खींच लिया और उसके साथ दुष्कर्म किया।

घटना के बाद पीड़िता ने घर लौटकर पूरी जानकारी अपने परिजनों को दी। इसके बाद जब परिजन आरोपी के घर शिकायत करने पहुंचे, तो गुलशन और उसके पिता मंगल सिंह ने मिलकर पीड़ित परिवार पर हमला कर दिया और उनके साथ मारपीट की।

पीड़िता के पिता के अनुसार, जब वे थाने में शिकायत दर्ज कराने पहुंचे, तो पुलिस ने पीड़िता का चिकित्सीय परीक्षण तो कराया, लेकिन मामले में कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं की। पुलिस की उदासीनता से आहत होकर पीड़ित परिवार ने न्यायालय का दरवाजा खटखटाया।

मामले की सुनवाई करते हुए विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट ने इसे गंभीर अपराध मानते हुए अमांपुर थाना पुलिस को निर्देश दिए कि आरोपी गुलशन और उसके पिता मंगल सिंह के खिलाफ पॉक्सो एक्ट, दुष्कर्म और मारपीट से संबंधित धाराओं में तत्काल मुकदमा दर्ज किया जाए।

अदालत के आदेश के बाद पुलिस महकमे में हलचल तेज हो गई है और जल्द ही मामले में विधिक कार्रवाई आगे बढ़ने की उम्मीद जताई जा रही है। इस फैसले को पीड़ित परिवार ने स्वागत किया है।

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