जनपद बरेली के थाना भोजीपुरा क्षेत्र में पुलिस मुठभेड़ के मामले में जेल भेजे गए आरोपी आसिफ को अदालत से राहत मिल गई है। जिला न्यायालय ने आरोपी की जमानत याचिका स्वीकार करते हुए उसकी रिहाई के आदेश जारी कर दिए हैं।
जानकारी के अनुसार, भोजीपुरा थाना पुलिस ने 16 फरवरी को मुठभेड़ के दौरान आसिफ पुत्र वसीर, निवासी एजाज नगर गौटिया को गिरफ्तार किया था। पुलिस का आरोप था कि मुठभेड़ के दौरान आरोपी ने पुलिस टीम पर फायरिंग की थी, जिसके बाद उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था।
मामले में आरोपी की ओर से अधिवक्ता शशिवाला, नूरी खान और इक्तेदार उद्दीन ने अदालत में पैरवी की। अधिवक्ताओं ने लंबी बहस के दौरान मुठभेड़ की परिस्थितियों और साक्ष्यों पर सवाल उठाते हुए जमानत की मांग की।
अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद आरोपी की जमानत अर्जी स्वीकार कर ली। जिला न्यायाधीश ने आदेश जारी करते हुए आरोपी आसिफ को जमानत पर रिहा करने के निर्देश दिए।
उधर, आरोपी के परिजनों ने बताया कि उन्होंने अपने पक्ष को मजबूत तरीके से रखने के लिए अधिवक्ताओं को नियुक्त किया था। उनका कहना है कि अदालत के निर्णय से उन्हें न्याय की उम्मीद जगी है।
गौरतलब है कि पुलिस मुठभेड़ से जुड़े मामलों में अदालत साक्ष्यों और परिस्थितियों के आधार पर ही फैसला लेती है। फिलहाल, इस मामले में आरोपी को जमानत मिलने के बाद आगे की सुनवाई न्यायालय में जारी रहेगी।