बरेली जनपद की मीरगंज तहसील में घरेलू गैस सिलेंडरों के अवैध कारोबार का मामला सामने आया है। पूर्ति निरीक्षक रवि कुमार सक्सेना की तहरीर पर मीरगंज कोतवाली पुलिस ने आरोपी के खिलाफ सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
पूर्ति निरीक्षक रवि कुमार सक्सेना ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि 9 मार्च को दोपहर करीब 2:30 बजे मुखबिर से उपजिलाधिकारी मीरगंज को सूचना मिली कि ग्राम पंचायत नौसना में नाजिर पुत्र जहीर अहमद द्वारा घरेलू गैस सिलेंडरों का अवैध कारोबार किया जा रहा है। सूचना के आधार पर उपजिलाधिकारी के निर्देश पर आपूर्ति लिपिक आयुष शर्मा और थाना मीरगंज के एसआई राजवीर के साथ टीम ने करीब 3:15 बजे मौके पर छापा मारा।
छापेमारी के दौरान नाजिर की दुकान से एचपी कंपनी के कुल 15 गैस सिलेंडर बरामद किए गए, जिनमें 14 भरे हुए और एक खाली था। पूछताछ में आरोपी ने बताया कि ये सिलेंडर मीरगंज गैस एजेंसी की गाड़ी से लिए गए थे और वह उनका कारोबार करता है। हालांकि कागजात मांगने पर वह कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर सका। जांच में भरे हुए सिलेंडरों का वजन 14.2 किलोग्राम पाया गया। बरामद सिलेंडरों को जय माता दी गैस एजेंसी मीरगंज के सुपुर्द कर दिया गया है।
पूर्ति निरीक्षक ने बताया कि घरेलू गैस सिलेंडरों का इस प्रकार अवैध कारोबार द्रवित पेट्रोलियम गैस (आपूर्ति एवं विनियमन) आदेश 2000 का उल्लंघन है, जो आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के अंतर्गत दंडनीय अपराध है। आरोपी नाजिर पुत्र जहीर अहमद निवासी ग्राम पंचायत नौसना के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने के लिए जिलाधिकारी बरेली से अनुमति भी प्राप्त कर ली गई है।
वहीं, मीरगंज कोतवाली के प्रभारी निरीक्षक संजय तोमर ने बताया कि आरोपी के खिलाफ सुसंगत धाराओं में रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है और मामले की विवेचना शुरू कर दी गई है।