अंकित पंडित, जागरण टुडे,सोरों/कासगंज।
महाशिवरात्रि पर्व के अवसर पर सोरों नगर पालिका क्षेत्र में लगने वाली अस्थायी दुकानों को लेकर प्रशासन ने स्पष्ट निर्देश जारी किए हैं। नगर पालिका परिषद सोरों द्वारा पटरी एवं सार्वजनिक स्थलों पर अस्थायी दुकानों के संचालन का ठेका विधिवत बोली प्रक्रिया के माध्यम से अधिकृत ठेकेदार को दिया गया है। इसके बावजूद कुछ स्थानीय लोग अपने घरों या स्थायी दुकानों के सामने अस्थायी दुकान लगाने वाले व्यापारियों से अवैध रूप से वसूली कर रहे हैं, जिसे प्रशासन ने गंभीरता से लिया है।
एसडीएम ने बताया कि नगर पालिका क्षेत्र में लगने वाली सभी अस्थायी दुकानों का किराया केवल नगर पालिका के अधिकृत ठेकेदार को ही दिया जाए। किसी भी निजी व्यक्ति या स्थानीय स्तर पर स्वयंभू वसूली करने वालों को भुगतान न किया जाए। उन्होंने स्पष्ट किया कि इस प्रकार की निजी वसूली पूरी तरह अवैध है और संबंधित व्यक्तियों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
ईओ प्रभारी हर्षिता देवड़ा ने कहा कि महाशिवरात्रि मेले के दौरान नगर पालिका द्वारा व्यवस्थाओं को सुचारु बनाए रखने के लिए ठेका प्रक्रिया पारदर्शी तरीके से संपन्न कराई गई है। अस्थायी दुकानदारों की सुविधा और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए यह व्यवस्था लागू की गई है, ताकि किसी भी प्रकार का भ्रम या शोषण न हो।
प्रशासन ने दुकानदारों से अपील की है कि यदि कोई व्यक्ति जबरन वसूली करने का प्रयास करता है तो इसकी सूचना तुरंत नगर पालिका कार्यालय या स्थानीय पुलिस को दें। इस संबंध में पुलिस प्रशासन से भी सहयोग मांगा गया है, ताकि मेले के दौरान शांति व्यवस्था बनी रहे और दुकानदार निर्भय होकर व्यापार कर सकें।
अधिकारियों ने कहा कि नगर पालिका क्षेत्र में व्यवस्था को प्रभावी बनाने के लिए नियमित निगरानी की जाएगी। अवैध वसूली करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।