16 वर्षीय किशोरी को ले जाने के बाद दुष्कर्म के मामले में दोषी थाना देवरनियां क्षेत्र निवासी दीनदयाल को परीक्षण में दोषी पाते हुए स्पेशल जज पॉक्सो एक्ट कोर्ट कुमार मयंक ने 10 वर्ष कठोर कारावास व 25 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनायी। जुर्माने की पूरी रकम पीड़िता को बतौर मुआवजा मिलेगी।
पीड़िता के पिता ने थाना देवरनियां में तहरीर देकर बताया था कि 21 मई 2015 की रात लगभग 1 बजे दीनदयाल उसकी पुत्री को बहला फुसलाकर भगा ले गया है। पीड़िता ने अपने बयान में दीनदयाल द्वारा पीलीभीत के एक गांव मे ले जाकर दुष्कर्म करने की बात कबूली। पुलिस ने बहला फुसलाकर ले जाने, दुष्कर्म, पाॅक्सो एक्ट की संगीन धाराओं में विवेचना उपरांत आरोप पत्र कोर्ट भेजा था। अभियोजन ने 6 गवाह पेश किये।
14 साल की किशोरी से घर में घुसकर छेड़छाड़ के मामले में थाना कैंट क्षेत्र निवासी शिलेन्द्र को परीक्षण में दोषी पाते हुए स्पेशल जज पाॅक्सो एक्ट कोर्ट हेमेंद्र कुमार सिंह ने 3 वर्ष कारावास व 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनायी। जुर्माने की पूरी रकम पीड़िता को बतौर मुआवजा मिलेगी। इसके अलावा 20 हजार रुपये सरकारी योजना के तहत भी दी जायेगी।
सरकारी वकील सरनाम सिंह ने बताया कि पीड़िता की मां ने थाना कैंट में तहरीर देकर बताया था कि 11 दिसम्बर 2020 को शिलेन्द्र उसके घर दूध लेने आया। घर पर पुत्री को अकेला देखकर गलत नीयत से उसका हाथ पकड़ कर खींच लिया। वह जोर से चिल्लाई, शोर सुनकर आसपास के लोग आ गए, जिन्हें देखकर शिलेन्द्र वहां से भाग गया। अभियोजन ने 6 गवाह पेश किये।