बरेली शहर में 26 सितंबर को हुए बवाल के मास्टरमाइंड तौकीर रजा खां के रिश्तेदारों सहित अन्य बिजली चोरों के खिलाफ प्रशासन ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। बिजली विभाग की ओर से आठ आरोपियों के विरुद्ध जारी की गईं 1.67 करोड़ रुपये से अधि की आरसी के मामले में तहसील सदर ने धनराशि वसूलने की तैयारी शुरू कर दी है। सोमवार को चार आरोपियों के घरों पर कुर्की नोटिस चस्पा किए गए। धनराशि जमा करने के लिए 21 दिन का समय दिया है। इस अवधि में धनराशि जमा नहीं की तो चल-अचल संपत्ति जब्त की जाएगी।
बिजली विभाग ने आठ व्यक्तियों के विरुद्ध विद्युत अधिनियम के अन्तर्गत कटिया डालकर सीधे बिजली चोरी के आरोप में प्राथमिकी दर्ज करायी थी। विद्युत चोरी करने वाले व्यक्तियों ने राजस्व निर्धारण की धनराशि जमा नहीं की थी। वसूली अधिनियम की धारा-5 के अंतर्गत वसीम खान पुत्र हाजी मुल्ला लियाकत निवासी सुर्खा बानखाना की 15,39,046 रुपये, मोनिश खान पुत्र हसन मियां निवासी सुर्खा बानखाना की 22,29,709 रुपये, बरकात रजा खान पुत्र बाबू खान निवासी सुर्खा बानखाना की 37,32,339 रुपये, गुलाम नवी पुत्र सरवर अली निवासी गद्दीवाला चक महमूद, थाना बारादरी की 26,57,065 रुपये की आरसी जारी की गई थी।
इनके अलावा ओमान रजा खान पुत्र मोहम्मद नदीम निवासी सुर्खा बानखाना की 26,92,628 रुपये की आरसी जारी की गई। इनके साथ मो. यासीन भईया पुत्र अहमद निवासी चक महमूद तलईया के पास के विरुद्ध 23,22,958 रुपये, साबिर पुत्र सुलेमान निवासी चक महमूद निकट भूसे की टाल के विरुद्ध 10, 00,668 रुपये, शहजाद पुत्र अहमद अली निवासी चक ओल्ड सिटी के विरुद्ध 5,34,481 रुपये की आरसी जारी की गयी।
मुख्य अभियंता विद्युत ज्ञान प्रकाश ने 1.30 करोड़ से ज्यादा की वसूली के लिए जिलाधिकारी को पत्र लिखा। जिलाधिकारी के निर्देश पर तहसीलदार सदर ने आरसी में दर्ज धनराशि की वसूली कराने के लिए आरोपियों की चल-अचल संपत्ति की कुर्की करने की कार्रवाई शुरू कर दी है। सोमवार सुबह तहसीलदार के निर्देश पर अमीन प्रेमराज के नेतृत्व में टीम गुलाव नवी के घर पहुंची और कुर्की का नोटिस चस्पा किया।
इनके साथ मो. यासीन भईया वसीम खान, साबिर और शहजाद के घरों पर भी कुर्की नोटिस चस्पा किए गए। वहीं, तहसीलदार सदर भानु प्रताप सिंह ने लेखपाल-राजस्व निरीक्षक को आरोपियों की चल-अचल संपत्ति चिह्नित करने के लिखित निर्देश जारी किए हैं।