Thursday, October 29, 2026

शाहजहांपुर: दो साधुओं की हत्या में आरोपी का पिता गिरफ्तार, बेटा फरार

लेखक: Jagran Today | Category: उत्तर प्रदेश | Published: October 16, 2026

शाहजहांपुर: दो साधुओं की हत्या में आरोपी का पिता गिरफ्तार, बेटा फरार

जागरण टुडे, शाहजहांपुर

खुदागंज थाना क्षेत्र के सूथा गांव में दो साधुओं की हत्या कर शव जलाने के मामले में पुलिस ने एक और गिरफ्तारी की है। पुलिस ने मुख्य आरोपी सुमित के पिता विष्णु (58) को शुक्रवार सुबह भुंडी पुल के पास से गिरफ्तार किया। पुलिस का आरोप है कि विष्णु अपने बेटे को कानूनी कार्रवाई से बचाने और उसकी जमानत कराने का प्रयास कर रहा था। विवेचना के दौरान उसकी भूमिका सामने आने के बाद पुलिस ने मुकदमे में भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 238 भी बढ़ाई थी।

भुंडी पुल के पास घेराबंदी कर पकड़ा

पुलिस के अनुसार, शुक्रवार सुबह करीब 6:30 बजे मुखबिर से विष्णु के बारे में सूचना मिली। इसके बाद खुदागंज पुलिस ने भुंडी पुल से बीसलपुर की ओर करीब 70 कदम की दूरी पर घेराबंदी कर उसे गिरफ्तार कर लिया। विष्णु अनंगपाल का पुत्र और सूथा गांव का निवासी है। पुलिस का कहना है कि मामले की विवेचना के दौरान साक्ष्यों के आधार पर उसकी भूमिका सामने आई थी। इसके बाद से पुलिस उसकी तलाश कर रही थी।

आरोप है कि विष्णु अपने बेटे सुमित को कानूनी कार्रवाई से बचाने और उसकी जमानत कराने की कोशिश कर रहा था। इसी आधार पर मामले में बीएनएस की धारा 238 बढ़ाई गई। गिरफ्तारी के बाद पुलिस आरोपी के खिलाफ आवश्यक विधिक कार्रवाई करते हुए उसे न्यायालय में पेश कर रही है।

एक अक्टूबर को दर्ज हुआ था दो साधुओं की हत्या का मुकदमा

सूथा गांव में बाबा गोपालदास और बाबा बिहारीदास की हत्या का मामला सामने आने के बाद एक अक्टूबर 2026 को गांव निवासी शिव कुमार की शिकायत पर पुलिस ने सुमित के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था। दोनों साधुओं की हत्या करने के बाद उनके शव जलाने का आरोप लगाया गया था। खुदागंज थाने में भारतीय न्याय संहिता की धारा 103(1) के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था।

पुलिस ने कार्रवाई करते हुए दो अक्टूबर को मुख्य आरोपी सुमित को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। इसके बाद मामले की विवेचना आगे बढ़ाई गई। जांच के दौरान सुमित के पिता विष्णु की भूमिका सामने आने पर पुलिस ने उसके खिलाफ भी कार्रवाई की और मुकदमे में धारा 238 बढ़ाई।

पुराने आपराधिक मुकदमों का भी पुलिस ने किया जिक्र

पुलिस की ओर से जारी प्रेस नोट के मुताबिक, विष्णु के खिलाफ वर्ष 1993 से 2021 के बीच मारपीट, गैर इरादतन हत्या, गैंगस्टर एक्ट और गुंडा एक्ट समेत विभिन्न धाराओं में कई मुकदमे दर्ज रहे हैं। पुलिस ने उसकी गिरफ्तारी के बाद इन आपराधिक मामलों का भी उल्लेख किया है।

विष्णु की गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम में प्रभारी निरीक्षक राकेश कुमार मौर्य, उपनिरीक्षक दिनेश चंद्र, उपनिरीक्षक सुमित सिंह तथा कांस्टेबल गौरव शर्मा, राजीव कुमार और आलोक कुमार शामिल रहे। पुलिस के मुताबिक, मामले में आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है।

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