शीत ऋतु के दौरान घने कोहरे के कारण जनपद में लगातार बढ़ रही सड़क दुर्घटनाओं को गंभीरता से लेते हुए सम्भागीय परिवहन विभाग ने वाहन चालकों के लिए सख्त सुरक्षा एडवाइजरी जारी की है। वरिष्ठ सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रवर्तन) मथुरा श्री राजेश राजपूत ने जनपद के सभी निजी वाहन चालकों, टैम्पो, टैक्सी, ट्रैक्टर-ट्रॉली, कार एवं बस चालकों और संचालकों से कोहरे में विशेष सावधानी बरतने की अपील की है।
उन्होंने स्पष्ट कहा कि यदि अत्यंत आवश्यक न हो तो कोहरे के समय यात्रा से बचें। समय महत्वपूर्ण है, लेकिन जीवन उससे कहीं अधिक अनमोल है। मजबूरी में यात्रा करनी पड़े तो वाहन को अत्यंत धीमी गति में चलाया जाए और अचानक ब्रेक लगाने से बचा जाए।एडवाइजरी में कहा गया है कि कोहरे के दौरान वाहन में एसी का प्रयोग न करें। इसके स्थान पर हल्का हीटर चलाकर उसकी हवा विंडस्क्रीन की ओर रखें, जिससे शीशे पर वाष्प न जमे। यदि वाहन में डिफॉगर की सुविधा उपलब्ध है, तो उसे हल्के तापमान पर चालू रखें। बेहतर वेंटिलेशन के लिए वाहन की खिड़की का शीशा थोड़ा खुला रखें, जिससे अंदर की नमी बाहर निकल सके और आसपास चल रहे वाहनों की आवाज भी सुनाई देती रहे।
परिवहन विभाग ने चेतावनी दी है कि वाहन के शीशे को कभी भी हाथ से साफ करने का प्रयास न करें। इसके लिए साफ और सूखे सूती कपड़े या माइक्रोफाइबर क्लॉथ का ही प्रयोग करें। कोहरे में वाहन की हेडलाइट हमेशा लो-बीम पर रखें और यदि दिन के समय भी कोहरा हो तो हेडलाइट जलाकर ही वाहन चलाएं। साथ ही अन्य चालकों को सतर्क करने के लिए हैजार्ड लाइट का उपयोग करें।
राजेश राजपूत ने बताया कि कोहरे में स्टीरियो या एफएम बंद रखें ताकि सड़क पर चल रहे अन्य वाहनों की आवाज सुनी जा सके। दिशा और लोकेशन की जानकारी के लिए गूगल मैप जैसे नेविगेशन ऐप का सहारा लिया जा सकता है। वाहन चलाते समय आगे और पीछे चल रहे वाहनों से सुरक्षित दूरी बनाए रखें तथा ओवरटेक करने से पूरी तरह बचें।
उन्होंने विशेष रूप से ट्रैक्टर-ट्रॉली और निजी वाहनों के पीछे लाल रेट्रोरिफ्लेक्टिव टेप लगवाने पर जोर दिया। मोटर वाहन कानून के तहत व्यवसायिक वाहनों में आगे सफेद और पीछे लाल रेट्रोरिफ्लेक्टिव टेप लगाना अनिवार्य है। परिवहन विभाग ने सभी वाहन चालकों से अपील की है कि नियमों का पालन कर सुरक्षित यात्रा सुनिश्चित करें।